अंकिता हत्याकांड मामला: अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ दून में एक और मुकदमा
एक दिन पहले हरिद्वार रानीपुर कोतवाली में हुआ था मुकदमा
उर्मिला सनावकर की सहारनपुर स्थित घर से की गई थी गिरफ्तारी
देहरादून, संवाददाता : अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी की भूमिका पर उठ रहे सवालों के बीच सुर्खियों में आई अभिनेत्री उर्मिला सनवाकर के खिलाफ देहरादून नगर कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार रानीपु कोतवाली में मानहानि, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद सहारनपुर यूपी स्थित उनके घर से गिरफ्तारी की गई थी। ये गिरफ्तारी रविवार को उस समय की गई थी जब उनको एक दिन बाद यानि की सोमवार को नार्को टेस्ट की प्रकिया को आगे बढ़ाने के लिए देहरादून सीबीआई कोर्ट में पेश होना था।


देहरादून नगर कोतवाली में उर्मिला सनावर निवासी सहारनपुर के खिलाफ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भ्रामक, अनर्गल, मानहानिकारक और अशोभनीय वीडियो प्रसारित कर चरित्र हनन और लोक-शांति भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली पुलिस के मुताबिक सागर निवासी मोती बाजार की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। सागर ने तहरीर में लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। वीडियो में सुजाता पॉल का लोगों दिख रहा है। वीडियो में दिख रही महिला उर्मिला सनावर ने मीडिया के कैमरे और माइक के समक्ष जानबूझकर अत्यंत अशोभनीय, अमर्यादित, असत्य और विद्वेषपूर्ण बयानबाजी की जा रही है।
–दुष्यंत कुमार गौतम, बीएल संतोष, आरती गौड़ के नाम का जिक्र
कहा कि वीडियो सीबीआई कोर्ट के बाहर देहरादून का है। जहाँ पर उर्मिला सनावर नाम की महिला जानबूझकर सिक्किम राज्य के वर्तमान राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा बीएल संतोष, आरती गौड़ के खिलाफ बिना किसी न्यायिक आदेश या प्रमाण के बेहद आपत्तिजनक, चरित्र हनन करने वाले और अशोभनीय व्यक्तिगत आरोप लगाए गए है। साथ ही एक महिला की गरिमा व मर्यादा को खुले मंच पर सार्वजनिक रूप से तार-तार करने का प्रयास किया गया है। आरोप लगाया है कि वीडियो को जानबूझकर डिजिटल माध्यमों पर इस उद्देश्य से प्रसारित कराया गया है ताकि समाज में भ्रम, आक्रोश व वैमनस्य फैले, लोक-शांति भंग हो और संबंधित व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा सके। आरोप है कि यह कृत्य समाज के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है।
इनसेट-
इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज–
धारा 79 (महिला की गरिमा लज्जा को शब्दो या कृत्यो द्वारा अपमानित करना), धारा 352 (शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान करना), धारा 353 (लोक उपद्रव एवं द्वेष फैलाने वाले असत्य/भ्रामक कथन करना), धारा 356 (आपराधिक मानहानि एवं चरित्र हनन), के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो, सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो सहित अन्य लोगों की भूमिका के साथ ही सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।


