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उत्तराखंड विद्युत पावर कारपोरेशन के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक पर कोर्ट के आदेश के बाद  156 ( 3) के मुकदमा दर्ज

jansabhabharat@gmail.com by jansabhabharat@gmail.com
September 27, 2021
in Uncategorized
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करंट लगने से व्यक्ति की हुई थी मौत, कोर्ट में डाला था प्रार्थना पत्र

नगर कोतवाली में कोर्ट ने 156 (3) के तहत मुकदमा

देहरादून : कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड विद्युत पावर कारपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। परेड ग्राउंड के पास से गुजरते हुए लटकी हुई तार में आ रहे करंट लगने से पति की मौत के बाद महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने 156 (3) के तहत मुकदमे के आदेश दिए थे।

रेशमा पत्नी बाल मकन निवासी सराय मोहल्ला इक्कड़ ज्वालापुर हरिद्वार के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। महिला का कहना है कि 15 जुलाई 2020 को उसके पति परेड ग्राउंड के पास सड़क के किनारे से गुजर रहे थे। इस दौरान वहां पर बिजली के हाई वोल्टेज की तार सड़क के किनारे लटकी हुई थी। जिसके पास आने पर पति को करंट लगा और उनकी मौके पर मौत हो गयी थी। रेशमा का कहना है कि वह असहाय गरीब महिला है और रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खानों और प्लेटफार्म पर गुजर बसर करती है। सात बच्चों की देखरेख व पालन-पोषण की जिम्मेदारी पति पर ही थी। महिला का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से पति की मृत्यु हो गयी। बिजली विभाग को जिम्मेदार बताया।  महिला का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस से भी कार्रवाई की गुहार लगाई लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई।   

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Tags: court orderdehradunfirManaging DirectorUttarakhand Vidyut Power Corporation
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