• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
JANSABHABHARAT
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • चमोली
    • देहरादून
    • रुद्रप्रयाग
    • पौड़ी
    • टिहरी
    • हरिद्वार
    • पिथौरागढ़
    • नैनीताल
    • उधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • उत्तरकाशी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • बिहार
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
  • कोरोना
  • टेक
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • चमोली
    • देहरादून
    • रुद्रप्रयाग
    • पौड़ी
    • टिहरी
    • हरिद्वार
    • पिथौरागढ़
    • नैनीताल
    • उधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • उत्तरकाशी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • बिहार
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
  • कोरोना
  • टेक
No Result
View All Result
JANSABHABHARAT
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
  • कोरोना
  • टेक
Home राजनीति

यूपी सरकार का नया नियम – बिना रजिस्ट्री के किराए का सौदा अब अवैध

jansabhabharat@gmail.com by jansabhabharat@gmail.com
February 12, 2025
in राजनीति
0

परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत बिना रजिस्ट्री के रेंट एग्रीमेंट अब अवैध माने जाएंगे। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच पारदर्शिता बनी रहे और अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

क्या है यह नया नियम?

  • अब से किराए पर मकान देने या लेने के लिए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
  • अदालत में किसी भी किरायेदारी विवाद के लिए केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को ही मान्यता दी जाएगी।
  • बिना रजिस्ट्री वाला रेंट एग्रीमेंट कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा और उसका कोई मूल्य नहीं होगा।

क्या बदल जाएगा इस नए नियम से?

  • पहले मकान मालिक और किराएदार एक साधारण स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कर लेते थे, लेकिन अब यह पर्याप्त नहीं होगा।
  • अब किराए की शर्तें, अवधि और अन्य नियमों को लिखित रूप में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
  • किराए में मनमानी वृद्धि या मकान खाली कराने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।

इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी?

  • बढ़ते विवादों को कम करने के लिए – किराएदार और मकान मालिक के बीच आए दिन विवाद होते थे, जिनमें से कई का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था।
  • किराएदारों की सुरक्षा के लिए – कई बार मकान मालिक बिना किसी कारण किराएदार को घर खाली करने के लिए मजबूर कर देते थे।
  • मकान मालिकों की सुरक्षा के लिए – कई किराएदार बिना किराया चुकाए महीनों तक मकान पर कब्जा किए रहते थे और मकान मालिक कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते थे।

रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री का तरीका

  • किराएदार और मकान मालिक को पहले एक कानूनी एग्रीमेंट तैयार करना होगा।
  • इस दस्तावेज को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा।
  • सत्यापन के बाद, एग्रीमेंट को अधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा।

इस बदलाव के लाभ

  • कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होगा, जिससे किसी भी विवाद को अदालत में आसानी से हल किया जा सकेगा।
  • किराएदारों को सुरक्षा मिलेगी और वे अचानक बेघर नहीं होंगे।
  • मकान मालिकों को समय पर किराया मिलेगा और उन्हें धोखाधड़ी की संभावना से बचाया जाएगा।
  • न्यायालय में केवल प्रमाणित दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे, जिससे मामलों का निपटारा तेज होगा।

क्या होगा यदि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ?

  • किराएदार या मकान मालिक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
  • बिना रजिस्ट्री के एग्रीमेंट अदालत में मान्य नहीं होगा।
  • मकान मालिक किराया बढ़ाने या मकान खाली कराने को लेकर कोई भी दावा पेश नहीं कर पाएंगे।
  • किराएदार यदि समय पर किराया नहीं देता है, तो भी बिना रजिस्ट्री वाले दस्तावेज की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया यह नियम किरायेदारी को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल मकान मालिकों को उनके अधिकारों की रक्षा मिलेगी, बल्कि किराएदारों को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नए नियम के लागू होने के बाद, बिना रजिस्ट्री वाले किराए के समझौते का कोई कानूनी मूल्य नहीं होगा, इसलिए सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री जरूर कराएं

Spread the love
Previous Post

उत्तर प्रदेश में किराएदारों और मकान मालिकों के लिए बड़ा बदलाव – अब रजिस्ट्री वाला रेंट एग्रीमेंट होगा अनिवार्य

Next Post

बड़ी खबर: पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले पेंशन में बढ़ोतरी पर धामी कैबिनेट की मुहर, जानिए अन्य फैसले।

jansabhabharat@gmail.com

jansabhabharat@gmail.com

Next Post
बड़ी खबर: पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले पेंशन में बढ़ोतरी पर धामी कैबिनेट की मुहर, जानिए अन्य फैसले।

बड़ी खबर: पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले पेंशन में बढ़ोतरी पर धामी कैबिनेट की मुहर, जानिए अन्य फैसले।

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Contect us : Support@jansabhabharat.com
Contact Us,
.Shabnoor Sana, 66/88 Ghosi Gali Dehradun, Uttarakhand-248001 Contact No : 9897902878
Email : jansabhabharat@gmail.com

Copyright © Jansabha Bharat News 2023. Design & Marketed By Hem Purohit.

No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • चमोली
    • देहरादून
    • रुद्रप्रयाग
    • पौड़ी
    • टिहरी
    • हरिद्वार
    • पिथौरागढ़
    • नैनीताल
    • उधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • उत्तरकाशी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • बिहार
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
  • कोरोना
  • टेक

Copyright © Jansabha Bharat News 2023. Design & Marketed By Hem Purohit.