दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 31 मार्च तक राहत: खराब स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई। कोर्ट की सख्त हिदायत: अनुयायियों से दूरी बनाए रखनी होगी। सबूतों की सुरक्षा: सबूतों से छेड़छाड़ पर रोक।