मोटर व्हीकल एक्ट में नही बल्कि आईपीसी की धाराओं में हुआ मुकदमा
पहली बार हुआ इस मामले में आईपीसी की धाराओं में मुकदमा
उत्तराखंड/ देहरादून : पहले रोड पर ओवर स्पीड स्टंट करते हुए बाइक चलाना…… इस बीच लड़कियों को देख बाइक हल्की कर…. एक्सीलेटर देकर साइलेंसर से तेज़ आवाज़ निकल कर….. लड़कियों को आकर्षित करना…..। इसके बाद धीमी गति से स्टाइल मरते हुए… लड़कियों के पास से गुज़ाना। इतना ही नही है सब कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर देना। युट्यूबर को भाड़ी पड़ गया। पुलिस ने एक्शन लिया तो मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि, सबक सिखाने को आईपीसी की सख्त धाराओं में केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया।
एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि रेश ड्राइविंग ही नहीं बल्कि, लड़कियों के पास पहुंच कर साइलेंसर की तेज आवाज निकालना और बाइक को धीमी गति से लड़कियों के पास से गुजराते हुए स्टाइल मारने के मामले तेजी से बढ़े। इतना ही नहीं यू-ट्यूब ब्लॉगर ऐसी हरकतें करने के बाद सोशल मीडिया में इन वीडियो को अपलोड कर रहे है। इन मामलों पर ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया सेल की पड़ी तो एक्शन लिया गया। यूट्यूब ब्लागर के खिलाफ महज एमवी एक्ट में कार्रवाई ना करके पहली बार आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।
यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल पिछले एक सप्ताह से रेश ड्राईविंग कर ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करने ब्लॉग पर कड़ी नजर रख रहा है। 23 जनवरी को धनजंय चौहान नाम का ब्लॉगर के खिलाफ थाना पटेलनगर में आईपीसी की धाराओं के अतिरिक्त 184, 190(2) मोटर वाहन अधिनियम में केस दर्ज किया। इस ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में कई ऐसे वीडियो अपलोड किए थेे। जो आम-जनमानस को असुविधाएं फैला रही है। जिनमें क्यूट गर्ल रिएक्शन ऑन कावासाकी जेड 900 और क्यूट गर्ल मार्केट रिएक्शन वाली वीडियो है। जिसमें राह चलती लड़कियों के सामने से बाईकर अपनी बाइक निकालते समय पहले बाइक के एक्सीलेटर को तेज कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद बाईक की स्पीड को धीमी कर लड़कियों के पास से गुजरता है। इसी प्रकार की कलाबाजी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर भी की जा रही है। जिसमें कई महिलाओं को इससे सुविधा भी हो रही है। कार्रवाई करते हुए धनजंय सिंह निवासी 313 गांधी ग्राम कांवली, पटेलनगर देहरादून पर कार्रवाई की गई।
मामले में दर्ज मुख्य धाराएं
धारा 177 – मिथ्या इत्तिला देना
धारा 290 – अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड
धारा 509 –शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
धारा 283 –लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
बताया गया है कि एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि एक वीडियो ऐसा भी मिला है जो प्रतिष्ठित कंपनी में बनाया गया। बाइकर स्टंट कर रहा है और उसके चारों तरफ छात्र-छात्राएं खड़ी है। इस वीडियो के आधार पर संस्थान को भी पत्र लिखा जा रहा है। जिससे ऐसे मामलों को रोका जा सके। बताया गया है कि कार्रवाई की खबर मिलने पर कई यूट्यूब ब्लॉगर अपने वीडियो व कमेंट डिलीट करने में जुटे है।
एसटी ट्रैफिक का कहना है कि, यूट्यूब चैनल पर कई ऐसी वीडियो भी अपलोड की गयी है। जिसमें बाइक को गली-मोहल्ले में तेज गति से चलाना व साइलेंसर की आवाज को एक्सीलेटर की गति बढ़ाते हुए चलायी जा रही है। गली-मोहल्ले मे रहने वाले व्यक्तियों के लिए काफी असुविधा की वजह बनी। ऐसे मामलों पर सख्ती बरती जा रही है। इसलिए एमवी एक्ट में नहीं बल्कि आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे। जिन धाराओं में केस किया गया उसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है।