फर्जी दस्तावेज बनाकर ऋषिकेश में रह रही थी महिला
उत्तराखंड/देहरादून/ऋषिकेश : फर्जी दस्तावेज बनाकर ऋषिकेश में रह रही बांग्लादेशी महिला को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला के पासपोर्ट की वैधता 25 दिसम्बर 2014 को और वीज़ा की वैधता 18 सितम्बर 2011 को खत्म हो चुकी है। महिला को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस के मुताबिक गृह मंत्रालय भारत सरकार ने देश/प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओवरस्टे कर रहे विदेशी नागरिकों के सम्बंध में जानकारी और खोजबीन करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानी व बांग्लादेशी निवासियो की खोजबीन के लिए अभियान चलाने को कहा। एलआईयू देहरादून ने खोजबीन अभियान चलाया। जिसमें ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में एक बांग्लादेशी महिला के ओवरस्टे करने की जानकारी मिली।
इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज—–महिला सोनिया चौधरी पत्नी बाबला चौधरी हाल निवासी 927 आवास विकास कॉलोनी, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश जनपद देहरादून के आवास पर जाकर उनके यात्रा संबंधी दस्तावेज व पहचान पत्रों की जांच की गईं। पता चला कि महिला बांगलादेशी पासपोर्ट धारक है। पहचान पत्रों की जांच करने पर जानकारी मिली कि महिला ने भारत मे अवैध रूप रहते हुए भारतीय दस्तावेज बनवाए। जो आईपीसी व पासपोर्ट अधिनियम 1967/विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर इस महिला के खिलाफ थाना ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी, धारा 14 विदेशी अधिनियम व धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि बांगलादेशी महिला सोनिया चौधरी पत्नी बाबला चौधरी मूल पता ग्राम खण्डाकिया पोस्ट यूनुस नगर थाना हथ हजारी जिला चिटगांव बांग्लादेश की रहने वाली है।