वीरवार को जब्द किए गए मॉडिफाई साइलेंसरों को रोड रोलर से रौंदा, साइलेंसर रौंद कर यातायात पुलिस ने दिया संदेश
देहरादून : बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वाले बुलेट चालक के खिलाफ चालान ही नहीं होगा। बल्कि, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके दायरे में स्पेयर पार्ट की दुकान चलाने वाले भी आ सकते है। यह बात वीरवार को एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे कही। वीरवार को एस पी ट्रैफिक कार्यालय के बाहर जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड-रोलर से रौंद कर संदेश भी दिया गया है।
एस पी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि, बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त एक्शन की रणनीति पर काम कर रही है। क्योकि, ऐसे लोग तेज गति में वाहन चलाकर लोगों की जान खतरे में डालते है। साथ ही साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकाल कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ ही एमवी एक्ट का उल्लंघन किया जाता है।
बताया कि, मॉडिफाई साइलेंसर के खिलाफ चलाए गए अभियान में देहरादून पुलिस ने 461 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है। जिसमें से 57 वाहन सीज किए गए। चालानी कार्यवाही में यातायात पुलिस ने 185 वाहनों के साइलेंसर उतारकर यातायात कार्यालय में दाखिल किए। जिनको यातायात कार्यालय के बाहर रोड पर रोलर चला कर के नष्ट किया गया। चालकों से अपील की है कि, कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर का ही प्रयोग करें। यदि भविष्य में भी कोई वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन संचालित करते हुए पाया जाता है वाहन चालक के अलावा, साइलेंसर मॉडिफिकेशन करने वाले मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स की दुकान के खिलाफ आईपीसी के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।