सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को खराब स्वास्थ्य के आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी।
- अनुयायियों से मिलने पर रोक: कोर्ट ने साफ किया कि वह अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे।
- सबूतों से छेड़छाड़ पर सख्ती: किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी।
- मेडिकल आधार पर राहत: केवल स्वास्थ्य कारणों से मिली अस्थायी रिहाई।