नई व्यवस्था लागू
उत्तराखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव (सीएस) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि हाल ही में कई अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित हो गए थे, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ।
मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से कोई भी आईएएस अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी नीतियों का सुचारू क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।
नए नियमों का प्रभाव
इस नए आदेश से सरकारी कार्यों में अधिक अनुशासन आएगा। इसके अलावा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और मुख्यालय में उपस्थिति बनाए रखें।
सरकारी कार्यों पर असर
सरकार का यह कदम सरकारी कार्यों में प्रभावशीलता लाने के लिए उठाया गया है। इस आदेश के लागू होने से प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार होगा।