गर्भवती महिला, तीन साल की बच्ची सहित परिवार के चार सदस्यों की हत्या का दोष सोमवार को हुआ था साबित
आज मंगलवार को सजा पर होगी बहस व फैसला
2014 में दिवाली की रात को चाकू से एक-एक कर की गई थी हत्याएं
देहरादून : दिसम्बर 2014 को दिवाली की रात सात साल पहले नौ माह की गर्भवती महिला, तीन साल की बच्ची सहित परिवार के चार सदस्यों को बेरहमी से हत्या का दोषी सोमवार को साबित हो गया है। अपर जिला जज पंचम आशुतोष मिश्रा की कोर्ट ने दोषी हरमीत को दोषी करार दिया था। आज मंगलवार को सजा पर बहस होगी और सज़ा पर फैसला सुनाया जाएगा।
पिता, सौतेली मां, गर्भवती सौतेली बहन और सौतेली बहन की तीन साल की बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम सात साल पहले 23-24 अक्तूबर 2014 को दिया गया था। कैंट थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में होर्डिंग कारोबारी जय सिंह, उनकी पत्नी कुलवंत कौर, बेटी हरजीत कौर, तीन साल की नातिन सुखमणि और नाती पांच साल का कंवलजीत सिंह और (जय सिंह की पहली पत्नी का बेटा) बेटा हरमीत रहते थे। दीवाली की रात जहां चारों तरफ आतिशबाजी की आवाज गुंज रही थी वहीं, जय सिंह के घर में एक के बाद एक हमला कर हत्या की जा रही थी। घटना का अगले दिन उस समय पता चला जब नौकरानी पहुंची। देखा गया कि घर के अंदर हर तरफ खून ही खून पड़ा था। हरजीत कौर, सुखमणि, जय सिंह और कुलवंत कौर के खून से लथपथ शव पड़े थे। हाथ में चाकू लिए हरमीत खड़ा था। पांच साल का कंवलजीत उसके पास सहमा हुआ खड़ा था। नौकरानी चिल्लाई तो आस पास के लोग आ गए। जय सिंह के भाई अजीत सिंह की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हरमीत को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि मुकदमे में कुल 21 लोगों की गवाही हुई। हरमीत सिंह धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 316 (गर्भस्थ शिशु की हत्या करना) का दोषी साबित हुआ था। आज इस सज़ा के फैसला का सभी को इंतज़ार है।