कुल्हाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा
देहरादून,—वीरवार रात पुलिस की ओर से लगाए गए कुल्हाल बैरियर तोड़कर हथियार लहराते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। हथियार लहराकर भय फैलाते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटना करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के जरिए 25 जून को बड़ी संख्या में निहंग सिखों को कर्णप्रयाग पहुंचने की अपील की गई थी।
जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन ने कुल्हाल बैरियर पर पुलिस, पीएसी और आईटीबीपी को तैनात किया था। चौकी प्रभारी कुल्हाल उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता का कहना है कि निहंगों से बिना शस्त्र और छोटे-छोटे समूहों में चारधाम यात्रा करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। निहंगों का कहना था कि वे शस्त्रों के साथ और एकजुट होकर ही यात्रा करेंगे। कर्णप्रयाग में गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई तक वापस नहीं लौटेंगे। पुलिस के मुताबिक, समझाने के बावजूद निहंगों ने बैरिकेडिंग पर पहुंचकर तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी और भाले जैसे शस्त्र लहराए। भय दिखाते हुए बैरिकेडिंग तोड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ओर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके बाद निहंगों का जत्था बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना से आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ। मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। चौकी प्रभारी वैभव गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात निहंग सरदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 125, 221, 351(3), 121(1), 132, 324(2) और 324(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।



