• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
JANSABHABHARAT
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • चमोली
    • देहरादून
    • रुद्रप्रयाग
    • पौड़ी
    • टिहरी
    • हरिद्वार
    • पिथौरागढ़
    • नैनीताल
    • उधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • उत्तरकाशी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • बिहार
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
  • कोरोना
  • टेक
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • चमोली
    • देहरादून
    • रुद्रप्रयाग
    • पौड़ी
    • टिहरी
    • हरिद्वार
    • पिथौरागढ़
    • नैनीताल
    • उधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • उत्तरकाशी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • बिहार
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
  • कोरोना
  • टेक
No Result
View All Result
JANSABHABHARAT
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
  • कोरोना
  • टेक
Home राजनीति

गवाहों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान

jansabhabharat@gmail.com by jansabhabharat@gmail.com
January 20, 2025
in राजनीति
0

लखीमपुर हिंसा: गवाहों पर दबाव के आरोप

2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को धमकाने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी के एसपी को मामले की जांच करके 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

आरोपी पक्ष का बयान

आशीष मिश्रा के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है और गवाहों को धमकाने के आरोप पूरी तरह गलत हैं।

लखीमपुर हिंसा: घटना का विवरण

3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष मिश्रा की गाड़ी ने प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था। इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था।

गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर गवाहों को धमकाने के आरोप सही साबित हुए, तो यह न्याय प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती होगी।

निष्पक्षता पर जोर

कोर्ट ने जांच एजेंसियों से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक या अन्य दबाव की स्थिति से बचना चाहिए।

जनता की प्रतिक्रिया

लखीमपुर हिंसा मामले ने जनता का ध्यान खींचा है। गवाहों को धमकाने की खबरों ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी।

Spread the love
Previous Post

छात्रों के लिए परिवहन में क्रांति: दिल्ली सरकार की पहल

Next Post

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज

jansabhabharat@gmail.com

jansabhabharat@gmail.com

Next Post

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Contect us : Support@jansabhabharat.com
Contact Us,
.Shabnoor Sana, 66/88 Ghosi Gali Dehradun, Uttarakhand-248001 Email : jansabhabharat@gmail.com

Copyright © 2026 Jansabha Bharat News. All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय ख़बरे
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • चमोली
    • देहरादून
    • रुद्रप्रयाग
    • पौड़ी
    • टिहरी
    • हरिद्वार
    • पिथौरागढ़
    • नैनीताल
    • उधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • उत्तरकाशी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • अन्य -राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • बिहार
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
  • कोरोना
  • टेक

Copyright © 2026 Jansabha Bharat News. All Rights Reserved.